एल्डेको आमंत्रण सोसायटी चुनाव मामले में एसडीएम दादरी का बड़ा अंतरिम आदेश, पूर्व AOA संभालेगी दैनिक संचालन

एल्डेको आमंत्रण सोसायटी चुनाव मामले में एसडीएम दादरी का बड़ा अंतरिम आदेश, पूर्व AOA संभालेगी दैनिक संचालन

आज की सुनवाई में 29 मार्च 2026 के चुनाव के आधार पर गठित सशर्त पंजीकृत AOA पर यथास्थिति (Status Quo) का अंतरिम आदेश, पूर्व AOA संभालेगी सोसायटी का दैनिक संचालन

नोएडा/ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सेक्टर-119 स्थित एल्डेको आमंत्रण सोसायटी के 29 मार्च 2026 को हुए AOA चुनाव से जुड़े मामले में आज हुई सुनवाई के दौरान माननीय एसडीएम दादरी, जो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (प्रमोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप एंड मेंटेनेंस) अधिनियम, 2010 की धारा 25(1) के अंतर्गत इस प्रकरण के प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी (Prescribed Authority) हैं, ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए 29 मार्च 2026 के चुनाव के आधार पर गठित सशर्त पंजीकृत AOA के संबंध में अगली सुनवाई तक यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई अथवा अंतिम निर्णय तक सोसायटी के दैनिक प्रशासनिक एवं आवश्यक कार्यों का संचालन वह पूर्व AOA करेगी, जो 29 मार्च 2026 के चुनाव से पूर्व सोसायटी का प्रबंधन कर रही थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सोसायटी की आवश्यक सेवाओं एवं प्रशासनिक कार्यों को निर्बाध बनाए रखना है।

उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल 2026 को डिप्टी रजिस्ट्रार (DR) ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्राप्त शिकायतों के आधार पर मामले की जांच के लिए एसडीएम दादरी को पत्र प्रेषित किया था। इसके बाद धारा 25(1) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ हुई और पिछले लगभग दो महीनों में कई तिथियों पर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत आज माननीय एसडीएम दादरी ने यथास्थिति (Status Quo) का अंतरिम आदेश पारित किया।

सोसायटी निवासी महेंद्र गुप्ता ने एसडीएम दादरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित किए जाने से निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सोसायटी के हितों की रक्षा तथा विधिसम्मत प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने सभी निवासियों से न्यायालय के आदेश का सम्मान करने तथा सोसायटी के सुचारु संचालन में सहयोग करने की अपील की।

इस बीच जानकारी के अनुसार, सशर्त पंजीकृत AOA ने इस प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी (DM), एसडीएम दादरी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव तथा डिप्टी रजिस्ट्रार (DR) के विरुद्ध सक्षम न्यायिक मंच का भी रुख किया है। उक्त कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन है।

सोसायटी के निवासियों ने विश्वास व्यक्त किया कि मामले का अंतिम निर्णय उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं कानून के अनुरूप होगा तथा सोसायटी में पारदर्शी, जवाबदेह एवं विधिसम्मत प्रशासन सुनिश्चित होगा।