अश्लीलता में संलिप्त फादर फेलिक्स राज की जमानत अर्जी खारिज

अश्लीलता में संलिप्त फादर फेलिक्स राज की जमानत अर्जी खारिज

गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय गाजीपुर संजय कुमार सप्तम की अदालत ने चर्चित फादर फिलिक्स राज के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। भाजपा के युवा नेता योगेश सिंह व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रो के आन्दोलन की चेतावनी पर हरकत में आये प्रशासन ने फादर फिलिक्स राज को गिरफतार कर जेल भेज दिया और इस मामले की लिपापोती में शामिल दरोगा व दो सिपाही को लाईन हाजिर कर दिया गया। करिमुददीनपुर थाने के वादी मुकदमा कैलाश सिंह यादव ने थाना पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया कि उसकी बेटी निक्की यादव उम्र 16 वर्ष हार्टमन इण्टर कालेज में कक्षा 10 छात्रा है 10 मई 2023 को उसकी पुत्री स्कूल में पढ़ने गयी थी समय करीब 11ः30 बजे राजेश कुशवाहा जो उसी स्कूल में लाईब्रेरियन ने सूचना दिया कि उसकी लड़की निक्की यादव की तबियत खराब हो गयी है जिसपर परिजनो ने इलाज कराने मुहम्मदाबाद अस्पताल ले जा रहे थे जहा डाक्टरो ने संदिग्ध परिस्थिति में मृत घोषित कर दिया। जिसपर अ0सं0 67/2023 धारा 306 आईपीसी थाना करिमुददीनपुर मे फादर फिलिक्स राज पुत्र देवसहायम, सलयान कन्नी नार्थ स्ट्रीट थाना धनीपाड़ी जनपद धिरू अन्नामलाई तमिलनाडू हाल पता विशप हाऊस थाना कैण्ट वाराणसी के विरूद्ध थाना करिमुददीनुपर में मुकदमा दर्ज हुआ। परिजनो के बयान पर इलाज हेतु अपने पुत्री मृतका निक्की यादव को ले जा रहे थे तो उसने कहा कि ’फादर को छोड़ियेगा मत’। वही भाजपा युवा नेता योगेश ंिसंह ने आरोप लगाया कि फादर फिलिक्स राज चरित्रहीन है स्कूल के चेंगिंग रूम में किसी के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे जिसे निक्की ने देख लिया था ओैर इस राज को दबाने के लिए फादर ने उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे, जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर निक्की यादव ने विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी ईह लीला समाप्त कर ली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गाजीपुर की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कृपाशंकर राय ने अपना पक्ष रखा जिसपर जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हो गया।