निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी ख़बर, अब फिर आदेश
गाजीपुर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रचार-प्रसार के लिए तीन वाहन इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इसका ब्योरा उन्हें निर्वाचन कार्यालय को देकर अनुमति लेनी होगी। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन आधिकारी आर्यका अखौरी ने सभी एसडीएम को चुनाव प्रचार-प्रसार, मतदान एवं मतगणना दिवसों में वाहन-पास निर्गत किए जाने के लिए नामित किया है। नियम के तहत अध्यक्ष नगर पालिका परिषद को प्रचार-प्रसार के लिए तीन वाहन निर्धारित हुए हैं। इसी तरह मतदान दिवस पर एक वाहन, मतगणना दिवस पर एक वाहन निर्धारित हुआ है। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रचार-प्रसार के लिए निर्धारित वाहन की संख्या दो, मतदान और मतगणना दिवस पर वाहन की संख्या एक निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद के सदस्य प्रचार-प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या एक, सदस्य नगर पंचायत हेतु प्रचार -प्रसार हेतु निर्धारित वाहन की संख्या एक प्रयोग किए जा सकेंगे। प्रत्याशी द्वारा वाहन की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र के साथ वाहन का प्रकार, रजिस्ट्रेशन के कागजात, चालक का नाम एवं नगरीय निकाय का नाम देना होगा। साथ ही जारी हुए वाहन-पास में नगरीय निकाय का नाम, प्रत्याशी का नाम, गाड़ी संख्या तथा प्रत्याशियों से राजनैतिक दल से सम्बद्धता का विवरण भी अंकित किया जाएगा। इसके लिए रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना पत्र आग्रसारित कराकर प्रस्तुत करना होगा। अग्रसारित प्रार्थना पत्र के आधार पर ही प्रत्याशियों को वाहन पास जारी किए जाएंगे। प्रत्याशियों द्वारा वाहन -पास मूलरूप से वाहन के आगे शीशे पर चिपकाया जाएगा। वाहन-पास जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जारी हुए वाहन-पास की एक छाया प्रति (सूची सहित) पुलिस अधीक्षक के यहां भेजी जाएगी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय के थाने में वाहन-पास की सूचना भेजी जाएगी। यदि बिना वाहन-पास के प्रत्याशियों द्वारा वाहन का उपयोग किया जाता है, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। अनुमति प्राप्त वाहनों के बारे में देखा जाएगा कि वह एमवी एक्ट का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अवधि में प्रचार प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़ कर किसी भी प्रत्याशी के झण्डे एवं स्टीकर वाहनों पर नहीं लगाए जाएंगे। सिर्फ प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त वाहन पर ही झण्डे एवं स्टीकर लगाए जा सकते है। प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए प्रयोग किये जाने वाले वाहन/वाहनों तथा निर्वाचन के सम्बन्ध में अन्य मदों पर होने वाला व्यय आयोग द्वारा पदथान हेतु निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए।


